कोयला घोटाले में कल जज के नाम पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, जज पराशर की जगह आएगा कोई और
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने विगत 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विशेष जज पराशर की जगह उच्च क्षमता और योग्यता वाले पांच जजों का नाम सुझाने की अपील की थी। ताकि इनमें से किसी एक को जस्टिस पराशर की जगह नियुक्त किया जा सके।
नई दिल्ली, प्रेट्र। बहुचर्चित कोयला घोटाले के 2014 से लंबित मामलों की आगे की सुनवाई के लिए विशेष जज भरत पराशर के स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश का नाम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट घोषित करेगा। सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र का संज्ञान लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पत्र में कोयला घोटालों की सुनवाई वर्ष 2014 से बतौर विशेष जज करवाने वाले पीठासीन अधिकारी भरत पराशर की जगह बेहतरीन क्षमता वाले किसी अन्य जज से करवाने की सिफारिश की थी।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने विगत 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विशेष जज पराशर की जगह उच्च क्षमता और योग्यता वाले पांच जजों का नाम सुझाने की अपील की थी। ताकि इनमें से किसी एक को जस्टिस पराशर की जगह नियुक्त किया जा सके।
बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रह्मण्यन सोमवार को इस मामले को देखेंगे। खंडपीठ ने विगत 15 मार्च को कहा कि नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में बतौर विशेष जज भरत पराशर कोयला घोटालों को 19.8.2014 से देख रहे हैं। इसी पद पर उन्हें छह साल से अधिक हो गया है। इसलिए अब इन मामलों में पराशर के स्थान पर किसी अन्य योग्य जज को लाने की जरूरत है।
उल्लेखनीय है कि कई जनहित याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च अदालत ने 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से 1993 से 2010 के बीच आवंटित 214 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद किया गया था।