मुख्य सचिव के पद पर मोहंती की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव एसआर मोहंती की नियुक्ति रद करने की याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद नियुक्त किए गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसआर मोहंती का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए केंद्र को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में मोहंती के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए है। साथ ही कहा गया है कि इन्हें उनकी नियुक्ति से पहले राज्य सरकार ने जल्दबाजी में खत्म किया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को याचिका के तथ्यों को देखने के बाद यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता मनोहर दलाल ने मोहंती पर राज्य औद्योगिक विकास निगम में (एमपीएसआईडीसी) में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है।
साथ ही बताया है कि इस पद पर उनकी तैयारी से कुछ दिन पहले तक इसकी जांच ईओडब्लू( आर्थिक अपराध शाखा) में लंबित थी, जिसे नई सरकार ने आनन-फानन में बगैर जांच पूरी किए सभी मामले को खत्म कर तैनाती दी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मोहंती ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में खुद को बचाने के लिए जांच कर रहे ईओडब्लू के अधिकारी को हटाकर उसकी जगह नए अधिकारी की तैनाती दी।
बाद में उसकी मदद से जांच को खत्म कराया गया। यह सारा कारनामा तब किया गया है, जब हटाए गए अधिकारी को उस पद पर छह महीने पहले ही तैनात किया गया था। मोहंती मध्य प्रदेश कैडर के 1982 बैंच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है।