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सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने वाली याचिकाएं ट्रांसफर, अब SC में होगी सुनवाई

Aadhaar database with social media profiles सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने से संबंधित मामलों को स्‍थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 12:55 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 02:34 PM (IST)
सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने वाली याचिकाएं ट्रांसफर, अब SC में होगी सुनवाई
सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने वाली याचिकाएं ट्रांसफर, अब SC में होगी सुनवाई

नई दिल्‍ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने से संबंधित मामलों को स्‍थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, अब विभिन्‍न हाईकोर्टों में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। बता दें कि फेसबुक ने तीन हाईकोर्ट में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने से संबंधित दायर मामलों को ट्रांसफर करने की अपील की थी। उक्‍त याचिकाएं मद्रास, बॉम्‍बे और मध्य प्रदेश के उच्‍च न्‍यायालयों में लंबित हैं।

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सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जनवरी में सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई पुख्ता बंदोबस्‍त नहीं है। यही नहीं इनके पास दुरुपयोग के शिकार लोगों की मदद के लिए कोई साधन भी नहीं है। वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार जनवरी 2020 तक निर्धारित गाइडलाइन बनाएगी। 

बता दें कि केंद्र सरकार ने कल यानी सोमवार को शीर्ष अदालत में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि मौजूदा वक्‍त में इंटरनेट लोकतंत्र में बाधा पैदा करने वाले शक्तिशाली हथियार के तौर पर उभरा है। इसके साथ ही सरकार ने अदालत से देश में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों को अंतिम रूप देने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए और तीन महीने का वक्त मांगा था। 

कल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में कहा कि प्रौद्योगिकी से आर्थिक तरक्‍की और सामाजिक विकास जरूर हुआ है लेकिन साथ ही साथ अभद्र भाषा, फर्जी खबरें और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भी तेजी आई है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र की तरफ से पेश वकील रजत नायर के इस मेंशन को रिकॉर्ड में लिया।  


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