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आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने और 25 करोड़ के मुआवजे की मांग, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। 94 साल की महिला ने यह याचिका दायर की है और आपातकाल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से 25 करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने की भी मांग की है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sat, 05 Dec 2020 11:06 PM (IST)Updated: Sat, 05 Dec 2020 11:06 PM (IST)
आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने और 25 करोड़ के मुआवजे की मांग, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। 94 साल की महिला ने यह याचिका दायर की है और आपातकाल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से 25 करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ वीना सरीन की याचिका पर सात दिसंबर को सुनवाई करेगी।

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जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ा था देश

वीना सरीन ने कहा है कि उन्होंने, उनके दिवंगत पति और परिवार ने आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों के पूरा जीवन अत्यधिक पीड़ा और दुख में गुजारा है। इसी की भरपाई के लिए उन्होंने यह याचिका दायर की है। सरीन ने कहा कि जून, 1975 में जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, तब उनके परिवार को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए देश से बाहर जाना पड़ा।

रोजी-रोटी तक छीन ली

दिल्ली के करोल बाग और कनाट प्लेस में उसके पति की ज्वेलरी की दुकानें थी, जिसे प्रशासन ने सीज कर दिया था और सारे सामान उठा ले गए थे। सरीन ने कहा है कि उनके पति ने 25 साल की कड़ी मेहनत से यह व्यवसाय खड़ा किया था।

प्रशासन के दबाव ने पति की ले ली जान

पुलिस ने उन्हें और उनके पति को बहुत डराया धमकाया था। उनकी चल और अचल संपत्तियां भी जब्त कर ली गई थी। सरीन ने कहा कि उनके पति यह दबाव सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। आपातकाल के दौरान उनके परिवार के साथ जो ज्यादती की गई, पति की मौत के बाद वह उसके खिलाफ अकेले लड़ती रहीं। फिलहाल वह अपनी बेटी के साथ देहरादून में रहती हैं।

हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ अचल संपत्तियां मिलीं

सरीन ने दिसंबर, 2014 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने उनके पति के खिलाफ चल रही कार्यवाही को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने उनके पति से करोड़ों रुपये का सामान जब्त किया था, जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। इस साल हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें कुछ अचल संपत्तियां को मिली हैं, लेकिन चल संपत्तियां नहीं मिली हैं। 


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