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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआइ पर ठीक से जांच नहीं करने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआइ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है जिसमें आरोप है कि एजेंसी ने सही तरीके से जांच नहीं की।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 15 Apr 2019 09:35 PM (IST)Updated: Mon, 15 Apr 2019 09:35 PM (IST)
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआइ पर ठीक से जांच नहीं करने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआइ पर ठीक से जांच नहीं करने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआइ के खिलाफ एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। आरोप है कि सीबीआइ ने मामले में अहम सुराग मिलने के बावजूद सही तरीके से जांच नहीं की और वास्तविक अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। याचिका के मुताबिक यह तथ्य रिकॉ‌र्ड्स पर भी उपलब्ध हैं।

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प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष की ओर से इस मामले में अग्रिम नोटिस सर्कुलेट किए गए हैं जिसमें याचिका पर सुनवाई टालने की मांग की गई है। यह नई अंतरिम याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित निवेदिता जैन की जनहित याचिका में ही दायर की गई है। इसी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था।

अधिवक्ता फौजिया शकील के जरिये दायर याचिका में मांग की गई है कि सीबीआइ को विस्तृत, सही और वैज्ञानिक तरीके जांच करने के निर्देश दिए जाएं। मालूम हो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गैरसरकारी संगठन द्वारा संचालित शेल्टर होम में कई लड़कियों ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया था। यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया था। 


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