सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड की बिक्री के खिलाफ 24 को करेगा सुनवाई, जानें क्या दी गई दलीलें
सुप्रीम कोर्ट उस नई याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग से संबंधित जनहित याचिका के लंबित रहने तक चुनावी बांड की बिक्री शुरू नहीं करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट उस नई याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग से संबंधित जनहित याचिका के लंबित रहने तक चुनावी बांड की बिक्री शुरू नहीं करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने एक एनजीओ के इस आवेदन का संज्ञान लिया कि उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए।
यह सुनवाई इसलिए अहम है, क्योंकि बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का अभियान जारी है। एनजीओ एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछले दो साल से जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया।
प्रशांत भूषण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अवैध पैसे का लेनदेन हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल को बांड जारी किए जाएंगे, इसलिए मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
पीठ ने भूषण से पूछा कि क्या चुनावी बांड योजना पर रोक से संबंधित याचिका को अदालत ने पहले खारिज किया है? भूषण ने कहा कि इसे साफ शब्दों में खारिज नहीं किया गया है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने पहले राजनीतिक पाíटयों से सीलबंद कवर में अपने खातों के बयान (अकाउंट स्टेटमेंट) निर्वाचन आयोग में दाखिल करने को कहा था। इसके बाद से कई घटनाएं हुई हैं। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल इस मामले में पेश होंगे।