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रद उड़ानों के टिकटों के बदले रिफंड वाउचर्स मामले में केंद्र के सुझाव पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लॉकडाउन के कारण निरस्त उड़ानों के बुक टिकटों के बदले यात्रियों को दिए जाने वाले रिफंड वाउचर्स को ट्रांसफरेबल बनाने के केंद्र सरकार के सुझाव पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने मसले पर दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 06:53 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 06:53 PM (IST)
रद उड़ानों के टिकटों के बदले रिफंड वाउचर्स मामले में केंद्र के सुझाव पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
रद उड़ानों के टिकटों के बदले रिफंड वाउचर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र के सुझाव पर विचार करेगा...

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह लॉकडाउन के कारण निरस्त उड़ानों के बुक टिकटों के बदले यात्रियों को दिए जाने वाले रिफंड वाउचर्स को ट्रांसफरेबल बनाने के केंद्र सरकार के सुझाव पर विचार करेगा। जस्टिस अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों और पैसेंजर एसोसिएशन समेत दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इनमें महामारी के कारण निरस्त उड़ानों के लिए टिकट किरायों के रिफंड की मांग की गई है।

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यह अच्छा सुझाव

केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रांसफरेबल रिफंड वाउचर्स का इस्तेमाल वे ट्रैवल एजेंट्स भी कर सकते हैं जिन्होंने उन उड़ानों के लिए टिकट बुक किए थे और जो बाद में रद हो गईं। इस पर पीठ ने कहा कि अगर यात्रियों के वाउचर्स का इस्तेमाल ट्रैवल एजेंट्स कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा सुझाव है।

कोविड मामले में याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें केंद्र, दिल्ली सरकार व अन्य को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि कोविड-19 से जुड़ी जानकारियों के संबंध में व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर न की जाए। लेकिन जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया।

बिहार चुनाव टालने की मांग पर सुनवाई से इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया जिसमें कोविड-19 महामारी की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग की गई थी। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में चुनाव आयोग जाने की इजाजत देने से भी इन्कार कर दिया। 


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