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कोयला खनन मामले में आरोपित निदेशक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल तक लगाई रोक

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा याचिकाकर्ता को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह आदेश मामले के गुण-दोष को देखे बिना पारित किया गया है। हम स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश से जांच प्रभावित नहीं होगी।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Thu, 25 Mar 2021 07:19 PM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 07:19 PM (IST)
कोयला खनन मामले में आरोपित निदेशक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल तक लगाई रोक
माझी पर आसनसोल-रानीरंज क्षेत्र में कोयले का अवैध व्यापार करने का आरोप है।

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खनन मामले में आरोपित निजी कंपनी के निदेशक की गिरफ्तारी पर छह अप्रैल तक रोक लगा दी है। इस मामले में राज्य द्वारा 2018 में सहमति वापस लेने के बाद सीबीआइ की जांच सीमा बंगाल तक सीमित होने का मुद्दा उठा है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश कोयले की खरीद-बिक्री में शामिल कंपनी के निदेशक अनूप माझी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। माझी पर आसनसोल-रानीरंज क्षेत्र में कोयले का अवैध व्यापार करने का आरोप है।

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ता को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह आदेश मामले के गुण-दोष को देखे बिना पारित किया गया है। हम स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश से जांच प्रभावित नहीं होगी।' अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। पीठ में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे।

22 फरवरी को शीर्ष अदालत कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई थी। हाई कोर्ट ने सीबीआइ को राज्य की सहमति के बिना बंगाल में गैरकानूनी खनन और परिवहन की जांच करने की अनुमति दी थी।


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