कसौली में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अफसरों को हटाने का निर्देश
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र कसौली में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र कसौली में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कहा है कि हिमाचल सरकार उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनके कार्यकाल में अवैध निर्माण हुए। शीर्ष अदालत ने ऐसे सभी अधिकारियों के नाम और उनके पदनाम भी मांगे हैं।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कसौली में अवैध निर्माण हटवाने गईं असिस्टेंट टाउन प्लानर शैलबाला शर्मा की अवैध रूप से बने गेस्ट हाउस के मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले में एक सरकारी कर्मचारी घायल भी हुआ था। पुलिस ने आरोपी विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि शहर में अवैध निर्माणों के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। कहा, ऐसे जिम्मेदार चार-पांच लोग अविलंब नौकरी से हटाया जाए। जिम्मेदार व्यक्ति बचना नहीं चाहिए।
सुनवाई के समय हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता उपस्थित थे। पीठ ने कसौली में अवैध निर्माण हटाने का अभियान जारी होने पर भी सवाल उठाया। पूछा- यह अभियान पूरा कब होगा। पीठ ने अभियान 15 दिन में पूरा कर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।