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सुप्रीम कोर्ट में रोगाणुनाशक सुरंगों के इंस्‍टालेशन पर रोक लगाने की गुहार, केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए रोगाणुनाशक सुरंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Wed, 12 Aug 2020 03:55 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 03:55 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में रोगाणुनाशक सुरंगों के इंस्‍टालेशन पर रोक लगाने की गुहार, केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में रोगाणुनाशक सुरंगों के इंस्‍टालेशन पर रोक लगाने की गुहार, केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए रोगाणुनाशक सुरंगों (disinfectant tunnels) के इस्तेमाल, उत्पादन, इनके इंस्‍टालेशन और प्रचार पर तत्काल रोक लगाने संबंधी एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण (Justices Ashok Bhushan), न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी (R Subhash Reddy) और न्यायमूर्ति एमआर शाह (MR Shah) की पीठ ने उक्‍त याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में याचिका की एक प्रति जमा कराकर निर्देश प्राप्‍त कर सकते हैं। अदालत ने मामले को दो हफ्ते के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह याचिका गुरसिमरन सिंह नरूला (Gursimran Singh Narula) की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में रोगाणुनाशक सुरंगों (disinfection tunnels) के इस्तेमाल, उत्पादन, इनके इंस्‍टालेशन और इनके प्रचार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। इन सुरंगों में लोगों को रोगाणुमुक्त करने के लिए कार्बनिक रोगाणुनाशकों (organic disinfectants) का छिड़काव किया जाता है।

याचिका में दलील दी गई है कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने की आड़ में कई स्वच्छता और रोगाणुनाशक उपकरण सामने आए हैं। ये उपकरण इस वायरस के फैलने को रोकने के लिए प्रभावी होने का दावा करते हैं जो गलत है। याचिका में कहा गया है कि इनमें रोगाणु मारने वाली सुरंगें शामिल हैं। इन रोगाणुनाशक सुरंगों (disinfection tunnels) वायरस को मारने की धारणा के साथ लोगों पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं। ऐसे में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस प्रकार के सुरंगों के खतरनाक प्रभाव के बारे में आगाह कर चुका है। इनके इस्‍तेमाल इंस्‍टालेशन और प्रचार प्रसार पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें कि देश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 60,963 नए मामले सामने आए जिसके साथ संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख को पार कर गया है। 


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