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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संपत्ति की अस्थायी जब्ती का आदेश निरंकुश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि किसी व्यक्ति के बैंक खाते सहित संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश देने की शक्ति निरंकुश प्रकृति की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का आधार ठोस साक्ष्य होना चाहिए।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 09:44 PM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 09:44 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संपत्ति की अस्थायी जब्ती का आदेश निरंकुश
टैक्स कमिश्नर का आदेश संपत्ति जब्त करना सरकारी राजस्व के हित में होना चाहिए।

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि किसी व्यक्ति के बैंक खाते सहित संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश देने की शक्ति निरंकुश प्रकृति की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का आधार ठोस साक्ष्य होना चाहिए।

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टैक्स कमिश्नर का आदेश संपत्ति जब्त करना सरकारी राजस्व के हित में होना चाहिए

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि टैक्स कमिश्नर को संपत्ति जब्त करने का आदेश देने की शक्ति इस विचार के साथ होनी चाहिए कि सरकारी राजस्व के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है।

पीठ ने कहा- टैक्स कमिश्नर ठोस साक्ष्यों पर विचार करें

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश देने से पहले टैक्स कमिश्नर ठोस साक्ष्यों पर विचार करें। वे यह फैसला इस आधार पर करें कि ऐसा किया जाना राजस्व की रक्षा के लिए अत्यावश्यक है।

पीठ ने कहा- कमिश्नर को संपत्ति जब्त करने पर उचित आदेश पारित करना चाहिए

पीठ ने यह भी कहा कि कमिश्नर को संपत्ति जब्त करने पर उचित आदेश पारित करना चाहिए और जिस करदाता व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जा रही है उसे इस बारे में अवश्य जानकारी दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आया है जिसने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता राधाकृष्ण इंडस्ट्रीज ने हिमाचल प्रदेश में टैक्स एवं उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त के 28 अक्टूबर, 2020 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ग्राहकों से मिलने वाली राशियों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी।


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