फ्लैट की बालकनी से नहीं खिला सकते पक्षियों को दाना : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आवासीय सोसायटी की हाईराइज बिल्डिंग स्थित फ्लैट की बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आवासीय सोसायटी की हाईराइज बिल्डिंग स्थित फ्लैट की बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा करना दूसरे फ्लैटवासियों के लिए परेशानी पैदा करना है।
शीर्ष अदालत ने बांबे हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मुंबई की महिला को फ्लैट की बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस यूयू ललित और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा, 'अगर आप आवासीय सोसायटी में रहती हैं तो आपको वहां के मानकों का पालन करना होगा।' याचिकाकर्ता जिगीषा ठाकोर के वकील ने कहा कि यह मामला लोगों की परेशानी से संबंधित नहीं है, बल्कि संबंधित पक्षों के बीच तनावपूर्ण व्यापारिक संबंधों का है।
अपने हालिया आदेश में पीठ ने कहा कि बांबे सिटी सिविल कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी जिसके तहत महिला को बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक लगा दी गई थी। 12 जुलाई 2016 को बांबे हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया था।