Move to Jagran APP

फ्लैट की बालकनी से नहीं खिला सकते पक्षियों को दाना : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आवासीय सोसायटी की हाईराइज बिल्डिंग स्थित फ्लैट की बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 10:09 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 10:09 PM (IST)
फ्लैट की बालकनी से नहीं खिला सकते पक्षियों को दाना : सुप्रीम कोर्ट
फ्लैट की बालकनी से नहीं खिला सकते पक्षियों को दाना : सुप्रीम कोर्ट

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आवासीय सोसायटी की हाईराइज बिल्डिंग स्थित फ्लैट की बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा करना दूसरे फ्लैटवासियों के लिए परेशानी पैदा करना है।

loksabha election banner

शीर्ष अदालत ने बांबे हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मुंबई की महिला को फ्लैट की बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस यूयू ललित और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा, 'अगर आप आवासीय सोसायटी में रहती हैं तो आपको वहां के मानकों का पालन करना होगा।' याचिकाकर्ता जिगीषा ठाकोर के वकील ने कहा कि यह मामला लोगों की परेशानी से संबंधित नहीं है, बल्कि संबंधित पक्षों के बीच तनावपूर्ण व्यापारिक संबंधों का है।

अपने हालिया आदेश में पीठ ने कहा कि बांबे सिटी सिविल कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी जिसके तहत महिला को बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक लगा दी गई थी। 12 जुलाई 2016 को बांबे हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.