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पूर्व कोयला सचिव के मामलों की एक साथ सुनवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कोयला खदान घोटाल में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता से जुड़े मामलें को एक साथ सुनवाई से इनकार कर दिया।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Mon, 08 Aug 2016 07:33 PM (IST)Updated: Mon, 08 Aug 2016 08:15 PM (IST)
पूर्व कोयला सचिव के मामलों की एक साथ सुनवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। गुप्ता के खिलाफ इस घोटाले से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का अनुरोध किया था। इस पर जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ऐसा करने से बेकार की अफरा-तफरी हो जाएगी।

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अदालत ने पूछा कि यदि साजिश अलग-अलग हैं, तो दोनों का बचाव एक साथ कैसे हो सकता है? अदालत में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें देखकर हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सारे मामले एक ही सौदे से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके बाद खंडपीठ ने गुप्ता की याचिका खारिज कर दी।

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गुप्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आठ अलग-अलग आरोपपत्र दायर किए गए हैं। लेकिन सुनवाई अलग-अलग हो रही है। यह सही नहीं है, क्योंकि कानून में सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने की बात कही गई है।

प्रत्येक मामले में स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश एक जैसी है। प्रत्येक मामले में गवाह भी समान हैं। इसलिए सभी मामलों को एक साथ कर दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कोयला खदान आवंटन के समय गुप्ता स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे।

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