कोरोना और बाढ़ के चलते सिविल सर्विसेज-प्री की परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक (प्री) परीक्षा टालने से इन्कार कर दिया। चार अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा को कोरोना महामारी और देश के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से टालने की मांग की गई थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक (प्री) परीक्षा टालने से इन्कार कर दिया। चार अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा को कोरोना महामारी और देश के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से टालने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की परीक्षा को 2021 की परीक्षा में मिलाने से किया इन्कार
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र से ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर विचार करने को कहा जो महामारी की वजह से संभवत: अपने अंतिम अवसर का इस्तेमाल न कर पाएं। पीठ ने इस साल की परीक्षा को 2021 की परीक्षा में मिलाने के अनुरोध पर भी विचार करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि इसके व्यापक प्रभाव होंगे। पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें परीक्षा दो-तीन महीने टालने की मांग की गई थी।
यूपीएससी ने कहा- सभी एहतियाती उपाय और पर्याप्त प्रबंध किए जा चुके हैं
याचिका का विरोध करते हुए यूपीएससी ने कहा कि सभी एहतियाती उपाय और परीक्षा कराने के पर्याप्त प्रबंध किए जा चुके हैं।
पीठ ने कहा- हाल में कुछ परीक्षाओं का हो चुका है सफलतापूर्वक आयोजन
पीठ ने भी कहा कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हाल ही में कुछ परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है इसलिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन भी संभव है। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 72 परीक्षा केंद्रों और उपकेंद्रों पर परिवहन सुविधा के अभाव संबंधी शिकायत की पुष्टि नहीं की है। कोरोना के कारण कोचिंग नहीं कर पाने की शिकायत पर पीठ ने ऑनलाइन उपलब्ध स्टडी मैटिरियल का जिक्र किया।