बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान नहीं मिलेगा वेतन, SC से हाई कोर्ट का फैसला रद
31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बताया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें फैसला सुनाया गया था कि बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षकों के समान वेतन पाएंगे। कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका मंजूर कर पटना हाईकोर्ट का आदेश रद कर दिया है।
बता दें कि 31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बताया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए। जिसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश से उस पर करीब 9500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा।
क्या थी बिहार सरकार की दलील
बिहार सरकार की दलील थी कि हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य में लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसले से उनका वेतन करीब 35 से 40 हजार हो जाएगा। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता है।
बिहार सरकार की दलील को केंद्र सरकार ने सही मानते हुए कहा था कि अगर शिक्षकों की बात मानी गई तो बाकी के राज्यों में भी ये मांग उठेगी। मालूम हो कि है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन का 70 फीसद राशि केंद्र सरकार को ही देना है।
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