चीन से 600 अरब डॉलर का मुआवजा मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें कोरोना फैलाने के लिए चीन के खिलाफ आईसीजे जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice, ICJ) में 600 अरब अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का मुकदमा करने का केंद्र को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एएस बोबडे (Chief Justice SA Bobde), न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (Justices Dinesh Maheshwari) और न्यायमूति एएस बोपन्ना (Justices AS Bopanna) की पीठ ने कहा कि इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।
याचिका में दावा किया गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कोरोना चीन की वुहान लैब (Wuhan Institute of Virology) से निकला और उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। याचिकाकर्ता मदुरै निवासी केके रमेश की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि चीन के इस वायरस ने हजारों भारतीय नागिरकों की जान ले ली। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सीआर जया सुकिन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से कहा कि इस याचिका को सरकार के प्रतिवेदन के तौर पर लिया जाना चाहिए।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि चीन ने जानबूझ कर जैविक हथियार के तौर पर कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया। कोरोना भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों में फैला। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह जानलेवा वायरस चीन के वुहान शहर से पैदा हुआ फिर भी उसके यह आसपास के शहरों में नहीं फैला। याचिका में शीर्ष अदालत से गुजारिश की गई थी कि ऐसे में जब देश के नागरिकों के लिए आइसीजे से संपर्क करना मुश्किल है... केंद्र सरकार को चीन से मुआवजे के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।