26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हिंसा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई से किया इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की अनुमति दी।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस ( 26 जनवरी) पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री के मीडिया में आए बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कानून अपना काम करेगा। कोर्ट ने कहा सरकार जांच कर रही है ऐसे में हम अभी दखल नहीं देंगे। याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर हिंसा की जांच कराने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान दिल्ली में हिंसा हुई। प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया और लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहरा दिया। किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दो महीने से ज्यादा वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा चुका है। साथ ही एक गतिरोध को सुलझाने के लिए एक पैनल का भी गठन किया है। केंद्र और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका।