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सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानें बंद करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट में शराब की दुकानें बंद करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Fri, 15 May 2020 12:04 PM (IST)Updated: Fri, 15 May 2020 12:04 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानें बंद करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानें बंद करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली, एएनआइ। देशभर में कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के बीच खोली गई शराब की दुकानों को फिर से बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दरअसल, याचिका में कहा गया है कि दुकानों में शारीरिक दूरी जैसे नियम और बाकी मानदंड़ों का पालन नहीं किया जा रहा है।

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जानकारी के लिए बता दें कि गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान 4 मई से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है वहां शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। साथ ही शारीरिक दूरों के नियम का पालन करने के लिए कहा था। जबकि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं भी नहीं दी गई थी।

जारी किए गए निर्देशों में ये भी कहा गया था कि दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों के बीच कम से कम छह फीट यानी दो गज की दूरी हो। दुकान में एक समय में पांच से अधिक लोग ना हों। जानकारी के लिए बता दें कि देश में लगातार कोरोना संसक्रमितों की संख्या  में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में इस वक्त 81,969 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कुल मामलों में से 27919 लोग ठीक हो गए हैं। फिलहाल, देश में 51,401 एक्टिव केस हैं। अब तक बीमारी की चपेट में आने से 2,649 लोग अपनी जाव गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि भारत, अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, समेत कई बड़े देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उनसे वायरस का एंटीबॉडी विकसीत कर लिया है। 


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