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पूजा स्थल को खोलने संबंधी याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

गीतार्थ गंगा ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 06:36 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 06:36 PM (IST)
पूजा स्थल को खोलने संबंधी याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार
पूजा स्थल को खोलने संबंधी याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

 नई दिल्ली, एएनआइ। सभी धर्मो के पूजा स्थलों को खोले जाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। ये पूजा स्थल कोरोना के कारण मार्च में लगाए गए पहले लॉकडाउन के बाद से बंद हैं। गीतार्थ गंगा ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। याचिका में नागरिकों, खासकर श्रद्धालुओं के मूलभूत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पूजा स्थल खोले जाने की मांग की गई है। 

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गीतार्थ गंगा ट्रस्ट की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी

याचिकाकर्ता ने अपनी मांग के साथ ही हालांकि देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा और आध्यात्मिक प्रसन्नता के प्रति अपनी चिंता जताई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों की भले ही छूट न दी जाए लेकिन कड़े नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में पूजा स्थलों में आने-जाने की छूट दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने विभिन्न आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को कामकाज की छूट दे रखी है, ऐसे में धार्मिक संस्थानों को खुलने की इजाजत न मिलना एक तरह से पक्षपात है। पूजा स्थलों पर राज्य सरकारों की रोक का प्रशासनिक कदम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोरोना की रोकथाम के नाम पर पूजा स्थलों पर पूरी तरह रोक लगाना जरूरी नहीं। सुरक्षा के आवश्यक उपाय कर इन्हें खोला जा सकता है।


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