आरटीआइ पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
NGO की ओर से पेश अधिवक्ता जोस अब्राहम ने कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून के वास्तविक उद्देश्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जाए।
नई दिल्ली, आइएएनएस। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सभी राज्य सरकारों को ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।
जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैरसरकारी संगठन (NGO) 'प्रवासी लीगल सेल' द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त नोटिस जारी किए।
NGO की ओर से पेश अधिवक्ता जोस अब्राहम ने कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून के वास्तविक उद्देश्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाकर सरकारी जानकारियों के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय से जवाब दिया जाए।
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उन्होंने कहा कि इस कानून के सबसे प्रभावी प्रावधानों में से एक धारा-7(1) है जिसके मुताबिक व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली जानकारी आवेदन मिलने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यह प्रावधान प्रभावी नहीं है। याचिका के मुताबिक केंद्र सरकार के अलावा सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली ने ही ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए हैं।
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