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छत्तीसगढ़ : अश्लील सीडी मामले में सीबीआइ के आवेदन पर अब 11 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा व्यवसायी विजय भाटिया कैलाश मुरारका और रिंकु खनूजा समेत कुछ अन्य लोगों को भी सीबीआइ ने आरोपित बनाया है। इसी वजह से सीबीआइ चाहती है कि इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर हो।

By Neel RajputEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 11:06 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 11:06 PM (IST)
छत्तीसगढ़ : अश्लील सीडी मामले में सीबीआइ के आवेदन पर अब 11 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
2017 में छत्तीसगढ़ में एक अश्लील सीडी तेजी से हुई थी वायरल

रायपुर, जेएनएन। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने छत्तीसगढ़ के चर्चित अश्लील सीडी मामले की सुनवाई राज्य के बाहर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। ब्यूरो के इस आवेदन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और एम आर शाह की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की है। बता दें कि 2017 में छत्तीसगढ़ में एक अश्लील सीडी तेजी से वायरल हुई। इसे कथिततौर पर राज्य के एक तत्कालीन मंत्री की बताई गई। तत्कालीन सरकार ने पूरा मामला सीबीआइ को सौंप दिया। इस मामले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष व मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आरोपित हैं।

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मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, व्यवसायी विजय भाटिया, कैलाश मुरारका और रिंकु खनूजा समेत कुछ अन्य लोगों को भी सीबीआइ ने आरोपित बनाया है। इसी वजह से सीबीआइ चाहती है कि इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर हो। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने अपने आवेदन के पक्ष में तर्क दिया कि कुछ गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है। ब्यूरो के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले के कुछ गवाह दिल्ली, कुछ बांबे और कुछ अन्य शहरों के हैं। वहीं, मामले में सह आरोपित बनाए गए पूर्व भाजपा नेता कैलाश मुरारका के वकील एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि सीबीआइ की तरफ से राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं, इस वजह से सरकार को भी इस याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

इस पर पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में इस पर विचार करेंगे। रिकू खनूजा की आत्महत्या का मामला भी सीबीआइ को सौंपने लगी याचिका इस मामले में रायपुर के रणजीत सिंह खनूजा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। खनूजा ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में सीबीआइ का गवाह है, इस वजह से राज्य सरकार ने उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का जुर्म दर्ज कर लिया है। खनूजा ने इस मामले की जांच भी सीबीआइ को सौंपने की मांग कोर्ट से की है। खनूजा की इस याचिका का वरिष्ठ अधिवक्ता नाडकर्णी और सुमेर सोढ़ी ने विरोध करते हुए उसे खारिज करने का आग्रह किया। बता दें कि सीडी मामले से जुड़े रिंकू खनूजा ने खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में रणजीत का भी नाम है।


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