इंदिरा जयसिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित, नकारात्मक टिप्पणियों को हटाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने जयसिंह की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने खुद के खिलाफ की गई नकारात्मक टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने खुद के खिलाफ की गई नकारात्मक टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट के स्पेशल जज रहे जस्टिस लोया की मौत के मामले में दायर याचिका पर दिए फैसले में ये टिप्पणी दर्ज की थीं। जय सिंह ने इसके खिलाफ याचिका लगाई थी। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए जबकि महाराष्ट्र सरकार की पैरवी अटार्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी ने की।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया की मौत की जांच कराने के मामले में दायर याचिका को 19 अप्रैल को खारिज कर दिया था। सोमवार को सिंघवी का कहना था कि जयसिंह ने कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उन्हें अवमानना का नोटिस देना चाहिए था, जिसका वह जवाब दे सकती थीं, लेकिन फैसले में उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करना सरासर अनुचित है और ये लंबे समय तक रिकार्ड में रहने वाली हैं।
सिंघवी का तर्क था कि जयसिंह ने केवल अपने मुवक्किल के कहने पर तेजतर्रार बहस की थी। रोहतगी ने उनकी दलील का विरोध करते हुए कहा कि आप उस दिन यहां नहीं थे। आप कैसे उनके निर्दोष होने की दलील दे सकते हैं। उनका कहना था कि मौजूदा याचिका में भी कुछ ऐसा है जो विवादों को हवा देती हैं।