सुप्रीम कोर्ट में सुशांत मामले में सीबीआइ को निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका खारिज
याचिकाकर्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2020 को सीबीआइ जांच के लिए आदेश दिया था। पांच महीने बीतने के बावजूद जांच एजेंसियां अभी जांच पूरी नहीं कर पाई हैं। इसमें कहा गया कि मौजूदा मामले में सीबीआइ जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआइ को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी.सुब्रमण्यम की पीठ ने अधिवक्ता पुनित कौर ढांडा की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि हम इस पर कोई आदेश देने नहीं जा रहे हैं। आप हाई कोर्ट जाइए।
याचिका में सीबीआइ पर इस मामले में ठीक से काम न करने का लगाया गया था आरोप
याचिकाकर्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2020 को सीबीआइ जांच के लिए आदेश दिया था। लगभग पांच महीने का समय बीतने के बावजूद जांच एजेंसियां अभी जांच पूरी नहीं कर पाई हैं। इसमें कहा गया कि मौजूदा मामले में सीबीआइ जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। इस मामले की जांच पूरी होने में देरी हो रही है। याचिका में सीबीआइ को दो महीने के अंदर जांच पूरी करने और संबंधित अदालत में अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।
बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने अपार्टमेंट में 14 जून 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। इसे लेकर महाराष्ट्र और बिहार की सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। सुशांत के पिता केके सिंह ने मुंबई पुलिस के रवैये से खिन्न होकर पटना में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद बिहार पुलिस मुंबई पहुंच गई थी। मामला तूल पकड़ने पर बाद में यह मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया था।