पश्चिम उप्र में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने वाली याचिका खारिज
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 11:26 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 11:26 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह ठीक है कि याचिका में अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन इस मामले को सुनने के लिए यह मंच नहीं है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
सामाजिक संगठन 'फाइट फॉर ह्यूमन' की तरफ से पेश वकील केआर चित्रा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आसानी से हाई कोर्ट तक पहुंच सकें, इसके लिए एक खंडपीठ की इस क्षेत्र में स्थापना की जानी चाहिए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने का मुद्दा न्यायिक आदेशों के दायरे में नहीं आता। यह ठीक है कि याचिका में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन उनको सुनने का यह उचित मंच नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
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