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SC में पश्‍चिम बंगाल में पटाखों पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

कोविड-19 महामारी के संकट और त्‍योहारों के मौसम के मद्देनजर आतिशबाजी पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। इस याचिका में पश्‍चिम बंगाल में लगी रोक को चुनौती दी गई थी।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 11 Nov 2020 12:00 PM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2020 12:00 PM (IST)
SC में पश्‍चिम बंगाल में पटाखों पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज
पटाखों पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्‍ली, एएनआइ। काली पूजा (Kali Puja) के दौरान पश्‍चिम बंगाल में पटाखों (firecrackers) के चलाने और इसकी बिक्री पर कलकत्‍ता हाई कोर्ट की ओर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसमें हस्‍तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, 'कोरोना वायरस महामारी (coronavirus pandemic) के संकट को देखते हुए लोगों की जिंदगियां अधिक महत्‍वपूर्ण हैं। जस्‍टिस डी वाई चंद्रचूड़ (D Y Chandrachud)  और इंदिरा बनर्जी (Indira Banerjee) वाली वैकेशन बेंच (vacation bench) ने कहा कि त्‍योहार महत्‍वपूर्ण हैं लेकिन महामारी के कारण लोगों की जिंदगियों पर इस समय जोखिम है। 

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 सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को पश्‍चिम बंगाल (West Bengal) में पटाखों पर से प्रतिबंध हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।  जस्‍टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने बताया, ' हम त्‍योहारों के महत्‍व को समझते हैं। लेकिन जब हम संकट में हैं तो मानव जीवन को सुरक्षित रखने और बचाने के लिए कोई भी प्रयास किया जा सकता है। उन्‍होंने आगे कहा, 'हम त्‍योहारों को लेकर काफी सचेत रहते हैं लेकिन हम महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं और सभी को इसमें समर्थन और सहयोग देना चाहिए जिससे स्‍थिति में सुधार हो।' 

जस्‍टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और इंदिरा बनर्जी (Indira Banerjee) वाली वैकेशन बेंच (vacation bench) ने कहा कि त्‍योहार महत्‍वपूर्ण हैं लेकिन महामारी के कारण लोगों की जिंदगियों पर इस समय जोखिम है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट कहीं अधिक स्‍थानीय हालात से अवगत है कि वहां के आवश्‍यकतानुसार क्‍या उचित है और क्‍या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को गौतम राय (Gautam Roy) और बुर्राबाजार (Burrabazaar) व फायरवर्क्‍स डीलर्स एसोसिएशन (Fireworks Dealers Association) ने पिछले सप्‍ताह चुनौती दी थी। काली पूजा और छठ पूजा समेत तमाम त्‍योहारों पर पटाखों की बिक्री और इसे चलाने और को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया था। शनिवार को काली पूजा मनाई जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, दुर्गा पूजा की तरह ही काली पूजा में भी पंडाल में मात्र 15 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह पंडाल 300 वर्ग मीटर का होगा। 


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