जज लोया केसः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका
जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका को ठुकरा दिया है।
By Vikas JangraEdited By: Published: Tue, 31 Jul 2018 06:01 PM (IST)Updated: Tue, 31 Jul 2018 07:14 PM (IST)
दिल्ली [प्रेट्र]। विशेष सीबीआइ जज बीएच लोया की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 19 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक दिसंबर, 2014 को जज लोया की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। साथ ही अदालत ने इस मामले की एसआइटी जांच कराने संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बांबे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर इस पुनर्विचार याचिका पर कहा, 'हमने पुनर्विचार याचिका और संलग्न कागजातों को बेहद सावधानी से देखा है, लेकिन हमें आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। लिहाजा पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।
'बता दें कि जज बीएच लोया हाई प्रोफाइल सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। एक दिसंबर, 2014 को जब वह अपने एक सहकर्मी की बेटी की शादी में नागपुर गए थे तब हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई थी। सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआइ ने 38 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। लेकिन निचली अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत 14 लोगों को इस मामले से बरी कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बांबे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर इस पुनर्विचार याचिका पर कहा, 'हमने पुनर्विचार याचिका और संलग्न कागजातों को बेहद सावधानी से देखा है, लेकिन हमें आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। लिहाजा पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।
'बता दें कि जज बीएच लोया हाई प्रोफाइल सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। एक दिसंबर, 2014 को जब वह अपने एक सहकर्मी की बेटी की शादी में नागपुर गए थे तब हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई थी। सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआइ ने 38 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। लेकिन निचली अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत 14 लोगों को इस मामले से बरी कर दिया था।
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