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इंटरनेट पर मौजूद 'लिंग जांच' संबंधित कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को लिंग परीक्षण संबंधी जानकारियों को डिलीट करने के लिए इंटरनल एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करने के आदेश दिए थे।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 12:58 PM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 02:29 PM (IST)
इंटरनेट पर मौजूद 'लिंग जांच' संबंधित कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त
इंटरनेट पर मौजूद 'लिंग जांच' संबंधित कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त

नई दिल्‍ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट इंटरनेट पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सख्‍त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 'लिंग जांच' से संबंधित कंटेंट इंटरनेट से हटाने के लिए नोडल एजेंसी को सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट के साथ 6 हफ्तों के अंदर बैठक करने का आदेश दिया है।

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बता दें कि वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को लिंग परीक्षण संबंधी जानकारियों को डिलीट करने के लिए इंटरनल एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करने के आदेश दिए थे। पहले सुनवाई में आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा था कि सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे में डिलीट करने के आदेश दिए थे। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ऐसे विज्ञापनों की शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल एजेंसी का गठन करने का आदेश भी दिया। यह एजेंसी शिकायतों को सर्च इंजनों को देगी और फिर सर्च इंजन ऐसी सूचनाओं और विज्ञापनों को 36 घंटे में हटाएंगे।

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