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कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा देने पर चार अक्‍टूबर को आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट इस मुआवजे के बारे में सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश पर विचार कर रही है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह चार अक्टूबर को आदेश पारित करेगी। जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा....

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 23 Sep 2021 04:41 PM (IST)Updated: Thu, 23 Sep 2021 05:17 PM (IST)
कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा देने पर चार अक्‍टूबर को आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इस मुआवजे के बारे में सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश पर विचार कर रही है।

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके लोगों के परिजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। समाचार एजेंसी एएनआइद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मुआवजे के बारे में सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश पर विचार कर रही है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह चार अक्टूबर को आदेश पारित करेगी।  

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बेंच ने कहा कि हमें इस तथ्य को न्यायिक नोटिस लेना होगा कि भारत ने जो किया है वह कोई अन्य देश नहीं कर सकता है। मालूम हो कि केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एनडीएमए की ओर से कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। केंद्र ने यह भी बताया था कि कोविड-19 राहत कार्य में शामिल रहने या महामारी से निपटने के लिए तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों की संक्रमण से मौत पर भी उनके परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी।

हालांकि सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर ही यह अनुग्रह राशि दी प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक मृतक के परिजनों को यह अनुग्रह राशि राज्यों द्वारा राज्य आपदा मोचन कोष से मुहैया की जाएगी। पढ़ें विस्‍तृत रिपोर्ट- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गाइडलाइंस, कोरोना से मरने वालों के परिजनों को जानें कैसे मिलेगा 50 हजार रुपये का मुआवजा

मालूम हो कि तीन सितंबर को सर्वोच्‍च न्यायालय ने कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में देरी होने को लेकर सरकार पर नाखुशी जताई थी। सर्वोच्‍च अदालत ने कहा था कि हम पहले ही काफी आदेश पारित कर चुके हैं। हम आपको अतिरिक्‍त समय भी दे चुके हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि जब तक आप दिशानिर्देश तैयार करके लाएंगे तब तक तो महामारी का तीसरा दौर भी खत्‍म हो जाएगा। अब आप पहली सितंबर तक हर हाल में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करिए।

यही नहीं सर्वोच्‍च न्यायालय ने 30 जून को अपने फैसले में एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को छह हफ्तों के भीतर अनुग्रह राशि के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया था। हाल ही में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आइसीएमआर ने कोरोना संक्रमण से मृत्यु के मामलों में मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर दिशानिर्देश तय किए हैं। विस्‍तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट- कोरोना से मौत मामले में दिशा-निर्देश जारी, जानें कौन से मामले माने जाएंगे कोविड डेथ


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