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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के दुरुपयोग को लेकर सरकार से पूछा सवाल

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि चुनावी बांड से प्राप्त धन का इस्तेमाल आतंकवाद जैसे गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए किए जाने से किस तरह रोका जाए।

By Nitin AroraEdited By: Published: Thu, 25 Mar 2021 09:45 AM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 09:45 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के दुरुपयोग को लेकर सरकार से पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के दुरुपयोग को लेकर सरकार से पूछा सवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड के जरिये लिए जाने वाले फंड का आतंकवाद जैसे गलत कार्यो में दुरुपयोग होने की आशंका को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या इस फंड का उपयोग किए जाने पर कोई नियंत्रण है?

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प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि चुनावी बांड से प्राप्त धन का इस्तेमाल आतंकवाद जैसे गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए किए जाने से किस तरह रोका जाए। पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रह्मणियन भी शामिल थे।

अदालत ने कहा कि इस धन का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, इसको लेकर सरकार का किस तरह का नियंत्रण है? अदालत ने इस सिलसिले में दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को चुनावी बांड खोलने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि फंड का दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकार को इस मामले को देखना चाहिए।


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