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सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को दिया नतीजे जारी करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ सेलेक्शन कमिटी को 2017 के एसएससी परीक्षा परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 09 May 2019 12:28 PM (IST)Updated: Thu, 09 May 2019 12:48 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को दिया नतीजे जारी करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को दिया नतीजे जारी करने का आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा 2017 के रिजल्ट पर लगाई रोक गुरुवार को हटा ली। शीर्ष अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती को लेकर आयोजित सीजीएल 2017 परीक्षा के परिणाम जारी करने का आदेश दिया।

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जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए नजीर की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीएस सिंघवी की अगुवाई में एक सात सदस्यीय समिति भी गठित की। ये समिति यह सुझाव देगी कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ आयोजित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

समिति में इंफोसिस के पूर्व चेयमैन नंदन नीलेकणि और वैज्ञानिक विजय भाटकर भी होंगे। समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।सुप्रीम कोर्ट पिछले कई महीनों से कर्मचारी चयन आयोग की 2017 की सीजीएल की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने और इस प्रश्न पत्र को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पिछले साल 31 अगस्त को शीर्ष अदालत ने नतीजों को जारी करने पर रोक लगा दी थी।जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण के न आने के चलते सुनवाई स्थगित कर दी थी।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले में नई स्टेट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा के पर्चे कथित तौर पर लीक हो गए जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं ने कई दिनों पर प्रदर्शन किया था। कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी निकाय है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न स्तरों पर समूह ग और घ के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।

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