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सुप्रीम कोर्ट गोवा के विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई को राजी

इन विधायकों में तीन वर्तमान मंत्री भी शामिल हैं जो पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Wed, 17 Jun 2020 08:47 AM (IST)Updated: Wed, 17 Jun 2020 08:47 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट गोवा के विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई को राजी
सुप्रीम कोर्ट गोवा के विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई को राजी

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया जिसमें 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर गोवा विधानसभा के स्पीकर को एक महीने में फैसला करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इन विधायकों में तीन वर्तमान मंत्री भी शामिल हैं जो पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर की याचिका पर विधानसभा स्पीकर कार्यालय और 10 विधायकों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।

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अधिवक्ता साहिल तगोत्रा के जरिये दाखिल याचिका में चोडनकर ने अयोग्यता याचिका लंबित रहने के दौरान इन 10 विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोकने के निर्देश देने की मांग की है। साथ ही तीन विधायकों चंद्रकांत कावलेकर, जैनिफर मोनसेराते और फिलिप रोड्रिग्स को याचिका के लंबित रहते मंत्री के तौर पर काम करने से रोकने के निर्देश देने की मांग भी की है। इन सभी विधायकों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में वे भाजपा के साथ चले गए थे।

बता दें, यह याचिका गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडांकर ने दाखिल की थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने विधानसभा स्पीकर को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। याचिका के मुताबिक स्पीकर ने अयोग्यता का फैसला करने के लिए निर्धारित तीन महीने की समयसीमा का उल्लंघन किया है।

समाचार एजेंसी एएनआइ ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है इसका आंकलन हिंसक झड़प वाली जगह से निकाले गए चीनी सैनिकों की सख्या और उसके बाद गलवन नदी के किनारे ट्रैक पर एंबुलेंस वाहनों की संख्या पर आधारित है। इसके साथ ही उस इलाके में चीनी हेलिकॉप्टरों की आवाजाही भी तेज हुई।  


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