सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मामले में सीबीआइ जांच की याचिका पर सुनवाई स्थगित
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत की सीबीआइ जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर एक हफ्ते के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन (Disha Salian) की मौत की सीबीआइ जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर एक सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई भी पेश नहीं हो रहा है। पिछली बार भी कोई सामने नहीं आया था। हमें क्या करना चाहिए। हमने पिछली बार कहा था कि इस मामले को लेकर आपको बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने पर विचार करना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने पुनीत कौर ढांडा की जनहित याचिका एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।
दायर याचिका में मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता पुनीत ढांडा के माध्यम से दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की घटनाएं आपस में जुड़ी हैं। इसलिए सालियान की मौत की घटना की न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत इसके लिए मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को मामले की जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि सुशांत और सालियान की मौतें संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई हैं। दिशा और सुशांत की मौत के बीच साजिश को लेकर भी चर्चाएं हैं। दोनों की मौत तब हुई जब वे अपने अपने क्षेत्र में सफलता की बुलंदी पर थे। याचिका में कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती है तो इसे सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए।