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पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, राजद्रोह का मुकदमा निरस्त

पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ़ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा निरस्त कर दिया है। विनोद दुआ के यूट्यूब चैनेल में की गई टिप्पणियों पर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह सहित कई धाराओं मे मुकदमा दर्ज कराया गया था।

By TilakrajEdited By: Published: Thu, 03 Jun 2021 11:15 AM (IST)Updated: Thu, 03 Jun 2021 11:20 AM (IST)
पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, राजद्रोह का मुकदमा निरस्त
कोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ़ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा निरस्त कर दिया है

नई दिल्‍ली, जेएनएन। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ़ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा निरस्त कर दिया है। विनोद दुआ के यूट्यूब चैनेल में की गई टिप्पणियों पर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह सहित कई धाराओं मे मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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जस्टिस यूयू ललित जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने दस वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले कमेटी से मंजूरी लेने और कमेटी गठित करने की मांग को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कमेटी के गठन से विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होगा।

ये है पूरा मामला

वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला जिला के कुमारसैन पुलिस थाने में छह मई को देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। ठियोग के अजय श्याम ने शिकायत में आरोप लगाया था कि दुआ ने यू-ट्यूब चैनल में मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ झूठ फैलाया। इसमें प्रधानमंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए गए। सरकार के कोविड 19 से निपटने के दावों को झुठलाया गया। उन्होंने दावा जताया था कि इससे सरकार के खिलाफ अशांति, अराजकता फैल सकती है।


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