आनलाइन परीक्षा के बिना अगली कक्षा में नहीं मिलेगी प्रोन्नति : तमिलनाडु सरकार
सुनवाई के लिए मामला आने पर राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि उसने आनलाइन परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परीक्षाएं रद किया जाना स्वीकार्य नहीं है।
चेन्नई, आइएएनएस। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि आनलाइन परीक्षा दिए बगैर किसी भी विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने इससे पहले बताया था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए परीक्षाएं रद की जाएंगी। इसके बाद हाई कोर्ट के सामने सरकार ने अचानक अपना रुख बदल लिया।
तमिलनाडु सरकार ने दो जनहित याचिकाओं के जवाब में अपना पक्ष रखते हुए यह बात कही है। सुनवाई के लिए मामला आने पर राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि उसने आनलाइन परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परीक्षाएं रद किया जाना स्वीकार्य नहीं है।
महाधिवक्ता विजय नारायणन ने कोर्ट में कहा कि सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देश से बंधा है। सभी छात्रों के लिए आनलाइन परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह में आनलाइन परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया।