नीरव मोदी, चोकसी नए भगोड़ा कानून के तहत कोर्ट में तलब
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी नए भगोड़ा कानून के तहत 25 और 26 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा गया है।
मुंबई, प्रेट्र। विशेष अदालत ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को समन जारी किया है। दोनों को नए भगोड़ा कानून के तहत 25 और 26 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से दोनों के खिलाफ 13,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई का आग्रह किया था।
गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में अदालत से इन दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और इनकी 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश देने को कहा था। सरकार ने पहले नए काननू को अध्यादेश के जरिये लागू किया था। बाद में भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक-2018 को 12 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया। वहां इसे 19 मार्च को मंजूरी दी गई थी। जबकि राज्यसभा से इसे बुधवार को मंजूरी दी गई थी। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उस अध्यादेश का स्थान लेगा। इस कानून के तहत 100 करोड़ से ऊपर की आर्थिक धोखाधड़ी, चेक बाउंस और लोन डिफाल्ट के मामले आते हैं।
बतातें चलें कि ईडी इस महीने की शुरुआत में बैंकों का 9000 करोड़ रुपये लेकर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ भी इसी तरह का आवेदन लेकर अदालत गई थी। जिसके बाद उसे भी 27 अगस्त को पेश होने को कहा गया था।