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कोयला घोटाला: विशेष अदालत ने JIPL के दो निदेशकों को सुनाई चार वर्ष की सजा

कोयला घोटाला मामले में आज कोर्ट ने दोषी करार दिए गए जेआईपीएल के डायरेक्टर आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

By Kamal VermaEdited By: Published: Mon, 04 Apr 2016 02:44 PM (IST)Updated: Mon, 04 Apr 2016 03:01 PM (IST)

नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में आज कोर्ट ने दोषी करार दिए गए जेआईपीएल के डायरेक्टर आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा विशेष अदालत ने इन दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सजा का एलान करते हुए आज झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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जेआईपीएन के इन दोनों निदेशकों को कोर्ट ने 28 मार्च को हुई आखिरी सुनवाई के बाद दोषी करार दिया था। इसके बाद 31 मार्च को उन्हें सजा सुनाने का भी ऐलान किया था। लेकिन कोर्ट ने उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई की तरफ से जेआईपीएएल और इसके दोनों डायरेक्टर्स आरएस रूंगटा व आरसी रूंगटा के खिलाफ सीबीआई ने अधिकतम सज़ा देने की मांग की है।

सीबीआइ ने बंद की जेएसपीएल को अतिरिक्त कोल ब्लॉक आवंटन की जांच

विशेष सीबीआई जज भरत पराशर के सामने बहस करते हुए सीबीआई के तरफ से कहा गया कि कोल ब्लॉक में दोषी जेआईपीएल और इसके दोनों डायरेक्टर्स ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से आर्थिक अपराध किए हैं। इसलिए ये अदालत से थोड़ी भी नरमी के हकदार नहीं है। सीबीआई ने इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।

पढ़ें: कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल व निदेशक दोषी करार


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