छह करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफ पर 8.65 फीसद ब्याज, श्रम मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
ईपीएफ पर 8.65 फीसद ब्याज देने के केंद्र सरकार के निर्णय से 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ खाताधारकों के खाते में कुल 54 हजार करोड़ रुपये की रकम ब्याज के रूप में जुड़ेगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अगले एक सप्ताह में ये रकम कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में आ जाने की संभावना है।
अभी तक ईपीएफओ कर्मचारियों के भविष्य संबंधी दावों का निपटान 2017-18 में मंजूर 8.55 फीसद ब्याज दर के हिसाब से कर रहा था। परंतु अब आने वाले नए दावों पर उसे 2018-19 के लिए अनुमोदित नई दर के अनुसार गणना कर ईपीएफ का भुगतान करना होगा।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार, जिनकी अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय में हुई त्रिपक्षीय बैठक में नई दर को मंजूरी दी गई, ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, 'ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णायक संस्था सीबीटी ने 22 फरवरी, 2019 को ही उक्त दर को मंजूरी दे दी थी। परंतु वित्त मंत्रालय से हमें अभी 19 सितंबर, 2019 को जाकर अनुमोदन प्राप्त हुआ। लिहाजा, अब श्रम मंत्रालय ने 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है।'
गंगवार के अनुसार इस निर्णय से 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ खाताधारकों के खाते में कुल 54 हजार करोड़ रुपये की रकम ब्याज के रूप में जुड़ेगी। ये 2017-18 के कुल ब्याज के मुकाबले लगभग सात हजार करोड़ रुपये अधिक है।