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यौन उत्पीड़न कानून में होगा बदलाव

कार्यस्थल को महिलाओं के और अनुकूल बनाने की कोशिश के तहत सरकार यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव करेगी। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, इसके तहत यौन उत्पीड़न नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने बताया कि मौजूदा कानून में संशोधन कर यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल की व्याख्या को और विस्

By Edited By: Published: Wed, 10 Sep 2014 05:59 AM (IST)Updated: Wed, 10 Sep 2014 06:00 AM (IST)
यौन उत्पीड़न कानून में होगा बदलाव

नई दिल्ली। कार्यस्थल को महिलाओं के और अनुकूल बनाने की कोशिश के तहत सरकार यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव करेगी। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, इसके तहत यौन उत्पीड़न नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा।

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जितेंद्र सिंह ने बताया कि मौजूदा कानून में संशोधन कर यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल की व्याख्या को और विस्तृत किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को निर्भय होकर काम करने में सहूलियत हो सके।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि संशोधित कानून के दायरे में घरेलू नौकरों व कृषि श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत नौकरियों में भेदभाव और प्रलोभन को भी यौन उत्पीड़न के दायरे में शामिल किया जा सकता है।

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