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चौथी बार रेड लाइट जंप करने पर लाइसेंस होगा रद

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सड़क दुर्घटना में अहम कैबिनेट सहयोगी गोपीनाथ मुंडे को खो देने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क परिवहन से संबंधित कानूनों और उनके अनुपालन के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का बीड़ा उठा लिया है। इसके पहले कदम के तौर पर नया मोटर वाहन कानून लाया जाएगा। दूसरे कदम के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में चौराहों पर सीसीटीवी और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के आटोमैटिक चालान की व्यवस्था की जाएगी।

By Edited By: Published: Thu, 05 Jun 2014 06:47 PM (IST)Updated: Thu, 05 Jun 2014 08:19 PM (IST)
चौथी बार रेड लाइट जंप करने पर लाइसेंस होगा रद

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सड़क दुर्घटना में अहम कैबिनेट सहयोगी गोपीनाथ मुंडे को खो देने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क परिवहन से संबंधित कानूनों और उनके अनुपालन के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का बीड़ा उठा लिया है। इसके पहले कदम के तौर पर नया मोटर वाहन कानून लाया जाएगा। दूसरे कदम के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में चौराहों पर सीसीटीवी और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के आटोमैटिक चालान की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा कदम वाहन निर्माताओं को वाहनों के इंजन और बॉडी के डिजाइन में सुधार हेतु विवश करने के लिए ट्रक-बस बॉडी कोड में बदलाव का होगा।

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने गुरुवार को अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और देश में सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनों व उनके अनुपालन की स्थिति के बारे में चर्चा की। इसके बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं। गडकरी ने कहा, मौजूदा कानून सड़क हादसों पर अंकुश लगाने में विफल साबित हुए हैं। लिहाजा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे नए कानून की जरूरत है जिसके प्रति लोगों में सम्मान भी हो और भय भी। इसलिए नया मोटर वाहन कानून लाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छह देशों अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन के संबंधित कानूनों का अध्ययन कराया जाएगा।

इसके आधार पर 15 दिनों के भीतर नए कानून का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक बुलाकर राज्यों के साथ उस पर चर्चा की जाएगी। जल्द ही उसे कैबिनेट से मंजूर कराकर संसद में पेश कर दिया जाएगा। सबकुछ समयबद्ध ढंग से होगा।

यह पूछने पर कि इस तरह के दावे पहले भी किए गए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। मोटर वाहन एक्ट में संशोधन अरसे से अटका है? गडकरी ने दावा किया, 'पुराना भूल जाओ। अब सब नया होगा। हमें पुराना कानून मान्य नहीं है। उसमें मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भरता है। जबकि, हमें विकसित देशों की तरह आधुनिक, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों की जरूरत है। जब एक, दो बार गुनाह पर जुर्माना, तीसरे उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए और चौथे उल्लंघन पर हमेशा के लिए जब्त होगा तो लोग स्वत: नियम पालन करने लगेंगे।

इसमें न मंत्री को छूट मिलेगी न सांसद, विधायक या पत्रकार को। पीछे की सीट पर भी बेल्ट बांधना 2002 में ही कानूनन अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन, कोई नहीं बांधता। उन बेल्ट को लोग कवर के पीछे छुपा देते हैं।'

दुर्घटनाओं के लिए वाहनों के खराब डिजाइन को भी जिम्मेदार मानते हुए गडकरी ने ट्रक-बस बॉडी कोड बदलने का इरादा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा, कुछ ट्रालर की बॉडी इतनी ऊंची होती है कि मारुति कार जैसे छोटे वाहन उसमें घुस जाते हैं। इसलिए निर्माताओं को वाहनों के डिजाइन सुधारने को कहा जाएगा।

गडकरी ने देशभर में दुर्घटना बहुल स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान करने के लिए आरटीओ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों को वहां खुद जाने व रिपोर्ट देने को कहा है।

पढ़ें: मुंडे की मौत के पीछे साजिश की जांच में जुटी एजेंसियां

गडकरी को मिला ग्रामीण विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

गडकरी उवाच

-मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे यातायात नियमों का पालन करें

-नए कानून पर लोग मंत्रालय की वेबसाइट व ईमेल के जरिये सुझाव दे सकते हैं

-एक-एक आदमी के पास कई-कई ड्राइविंग लाइसेंस पाए गए हैं

-देश में हर साल 4.90 लाख सड़क हादसों में 1.38 लाख लोगों की मौत होती है और 5.90 लाख लोग घायल होते हैं

-वाहनों में आग लगने की घटनाओं की वजह जानने के लिए तकनीकी अध्ययन कराया जाएगा

-सड़क पर यातायात कम करने के लिए अंतरदेशीय जलमार्गो का विकास किया जाएगा


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