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राकेश अस्‍थाना मामला: अतिरिक्‍त दस्‍तावेज के लिए वकील ने मांगा समय, सुनवाई टली

गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 17 Nov 2017 09:56 AM (IST)Updated: Fri, 17 Nov 2017 11:43 AM (IST)
राकेश अस्‍थाना मामला: अतिरिक्‍त दस्‍तावेज के लिए वकील ने मांगा समय, सुनवाई टली
राकेश अस्‍थाना मामला: अतिरिक्‍त दस्‍तावेज के लिए वकील ने मांगा समय, सुनवाई टली

नई दिल्ली (जेएनएन)। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के नियुक्‍ति को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी गयी। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा दायर की गयी इस याचिका पर  अतिरिक्‍त दस्‍तावेज दाखिल करने के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने इस सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया। इस याचिका में सीबीआई के स्‍पेशल डायरेक्‍टर के तौर पर गुजरात कैडर के आइपीएस आफिसर राकेश अस्‍थाना की नियुक्‍ति को खारिज करने को कहा गया है।

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भूषण ने अस्‍थाना की इस नियुक्‍ति को अवैध बताया। उनका कहना है कि अस्‍थाना का नाम स्‍टर्लिंग बायोटेक की डायरी में है जिसके खिलाफ स्‍वयं सीबाआई ने एफआइआर दर्ज कराया है। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की तरफ से दायर याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को अवैध और मनमाना बताया गया है।

उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग करते हुए इसमें केंद्र को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि जांच होने के दौरान उनका तबादला एजेंसी से बाहर किया जाए। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में अदालत से अपील की गई है कि सरकार को अस्थाना के चयन और नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा जाए।

याचिका में दावा किया गया है कि सरकार और चयन समिति ने कानून का उल्लंघन करते हुए सीबीआई निदेशक के विचार को दरकिनार कर दिया। साथ ही सीबीआई में निदेशक पद के बाद विशेष निदेशक का पद दूसरा बड़ा पद होता है और वह एजेंसी द्वारा देखे जा रहे लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलों का निरीक्षण करता है।

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