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Vikas Dubey Encounter Case: जांच आयोग से Ex- DGP केएल गुप्ता को हटाने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जांच के लिए गठित कमीशन में सदस्यों के बदलने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2020 01:50 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2020 02:38 PM (IST)
Vikas Dubey Encounter Case: जांच आयोग से Ex- DGP केएल गुप्ता को हटाने की मांग वाली याचिका SC में खारिज
Vikas Dubey Encounter Case: जांच आयोग से Ex- DGP केएल गुप्ता को हटाने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमीशन के दो सदस्यों को बदलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने याचिका में रिटायर पुलिस महानिदेशक (DGP) के एल गुप्ता व रिटायर्ड जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को बदलने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित कमीशन में शामिल ये दोनों सदस्य पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।

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याचिकाकर्ता अनूप अवस्थी ने पूर्व हाई कोर्ट जज शशिकांत अग्रवाल को कमेटी में शामिल न करने पर आपत्ति जताई। याचिककर्ता ने कहा कि मुझे जस्टिस चौहान पर पूरा भरोसा है लेकिन बाकी के दो जज के बदले किसी दूसरे को कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए।

कोर्ट द्वारा गठित की गई है कमीशन

विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तीन सदस्यों वाली एक कमीशन गठित की गई। पूर्व जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में इस कमीशन में पूर्व डीजीपी के. एल. गुप्ता और रिटायर जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को रखा गया। के एल गुप्ता व शशिकांत अग्रवाल को शामिल किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और दोनों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताते हुए बदलने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इनकी जगह किसी और को लाया जाए।

जांच के लिए कमीशन के पास दो सप्ताह का वक्त

मामले में जांच के लिए कमीशन का गठन पिछले बुधवार को किया गया। कमीशन द्वारा एनकाउंटर की जांच कर पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूर्व DGP के. एल. गुप्ता के नाम का सुझाव दिया था।


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