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कोलीजियम सिस्टम बनाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच को भेजा

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलीजियम सिस्टम बनाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच को भेजा।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 23 Oct 2018 12:47 PM (IST)Updated: Tue, 23 Oct 2018 12:47 PM (IST)
कोलीजियम सिस्टम बनाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच को भेजा
कोलीजियम सिस्टम बनाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच को भेजा

नई दिल्‍ली, एएनआइ। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने हेतु एक कोलीजियम सिस्टम की स्थापना करने की अपील वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयुक्‍तों की नियुक्ति और उन्‍हें हटाने की प्रक्रिया में बदलाव करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि आयोग को नियम बनाने यानी रूल मेकिंग पावर सहित अधिक अधिकार दिए जाएं।

गौरतलब है कि अभी सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तय संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई शिकायत मिलने और सही पाए जाने पर राष्ट्रपति की अधिसूचना से ही हटाया जा सकता है। दरअसल, चुनाव आयोग में नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया जब तय हुई थी, तब एक ही आयुक्त होता था वह ही मुख्य चुनाव आयुक्त था। अब आयोग तीन सदस्यीय हो गए पर बाकी सदस्यों के लिए नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया यू ही चली आ रही है।


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