Maharashtra PG medical courses: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई एडमिशन की तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में PG medical admission की तारीख 4 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। PG medical admission में आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए दस फीसद आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को admission की प्रक्रिया के लिए 4 जून तक तारीख बढ़ाने का आदेश दिया है। इस बाबत राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर कोर्ट ने खिंचाई भी की है।
कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की और चेताया कि राज्य सरकार पर कोर्ट के अवमानना का मामला लग सकता है। कोर्ट द्वारा एडमिशन प्रक्रिया की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 4 जून तक कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि EWS के तहत एडमिशन रद हो जाने के बाद ओपन कैटेगरी में ये सीट आ जाते हैं इसलिए मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आदेश का पालन नहीं करना चाहती है और इतना ही मदद करने की इच्छुक है तो अतिरिक्त सीटों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए।
कोर्ट ने सरकार को एडमिशन के लिए फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया। बता दें कि पीजी मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया नवंबर 2018 में ही शुरू हो चुकी। जबकि 10 फीसद EWS कोटा का प्रस्ताव जनवरी 2019 में पारित हुआ है। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में दस फीसद EWS कोटा मार्च 2019 से लागू किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीजी मेडिकल कोर्स में इसको लागू करने से पहले राज्य सरकार को सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। कोर्ट के इस आदेश से EWS के करीब दो दर्जन विद्यार्थी प्रभावित होंगे।
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