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मतदान के अधिकार को लेकर SC ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर छात्रों व्यवसाय कर्मियों एनआरआई सहित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर तैनात पंजीकृत मतदाताओं को मतदान तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2021 01:14 PM (IST)Updated: Thu, 18 Feb 2021 01:14 PM (IST)
मतदान के अधिकार को लेकर SC ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस
अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर तैनात लोगों को मतदान के अधिकार के लिए केंद्र को SC का नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मतदान के अधिकार को लेकर दायर एक याचिका पर भारत सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर रहने वाले लोगों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान का अधिकार मांगने पर नोटिस जारी किया है।

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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर कानून और न्याय मंत्रालय और मतदान निकाय को नोटिस जारी किया है। याचिका में छात्रों, व्यवसाय कर्मियों, एनआरआई सहित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम करने वाले पंजीकृत मतदाताओं को मतदान तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह किस तरह की याचिका है। आप इंग्लैंड में बैठकर यहां मतदान करेंगे? अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र तक नहीं जा सकते हैं तो कानून इसमें आपकी मदद क्यों करे। याचिका में अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर रह रहे पंजीकृत मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सुविधा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम के विस्तार की मांग की गई है


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