Move to Jagran APP

2जी मामला: रिलायंस व कनीमोरी की याचिका पर सीबीआइ को नोटिस

नई दिल्ली [जाब्यू]। 2जी घोटाले से संबंधित याचिकाओं की हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में सुनवाई पर रोक वाले अपने आदेश पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। घोटाले की आरोपी रिलायंस टेलीकाम और द्रमुक सांसद कनीमोरी की मांग पर जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को सीबीआइ को इस बारे में नोटिस जारी किया है।

By Edited By: Published: Thu, 01 Aug 2013 10:12 PM (IST)Updated: Thu, 01 Aug 2013 10:22 PM (IST)
2जी मामला: रिलायंस व कनीमोरी की याचिका पर सीबीआइ को नोटिस

नई दिल्ली [जाब्यू]। 2जी घोटाले से संबंधित याचिकाओं की हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में सुनवाई पर रोक वाले अपने आदेश पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। घोटाले की आरोपी रिलायंस टेलीकाम और द्रमुक सांसद कनीमोरी की मांग पर जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को सीबीआइ को इस बारे में नोटिस जारी किया है।

loksabha election banner

कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में उठाए गये अन्य पहलुओं से पहले इस मसले पर सुनवाई करना जरूरी है। रिलायंस टेलीकाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2जी मामले के ट्रायल में अभियोजन पक्ष को अनिल और टीना अंबानी सहित 20 नये गवाह जोड़ने की अनुमति देने वाले विशेष सीबीआइ जज के आदेश को चुनौती दी है। जबकि कनीमोरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2जी मामले में उन पर तय किए गये आरोप निरस्त करने की मांग की है। दोनों ने अपनी याचिकाओं में हाई कोर्ट एवं अन्य अदालतों को सुनवाई से रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने की मांग भी की है। रिलायंस टेलीकाम व कनीमोरी का कहना है कि सुप्रीमकोर्ट के रोक के आदेश के कारण हाईकोर्ट उनकी अपीलों पर ंसुनवाई नहीं कर सकता जिससे उन्हें कानून में मिले हाईकोर्ट में अपील करने के अधिकार का हनन हो रहा है। उन्हें विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष नवंबर में जारी आदेश में कहा था कि कोई भी अदालत 2जी मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी जिससे कि विशेष अदालत में चल रहा ट्रायल बाधित होता हो।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.