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4G in J&K: SC का सवाल- जम्मू कश्मीर में कहां है 4G सर्विस की संभावना, अगली सुनवाई मंगलवार को

कश्मीर में 4G की मांग वाले मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वहां के इलाकों में इस सेवा की संभावनाओं के बारे में पूछा।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 01:45 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 03:52 PM (IST)
4G in J&K: SC का सवाल- जम्मू कश्मीर में कहां है 4G सर्विस की संभावना, अगली सुनवाई मंगलवार को
4G in J&K: SC का सवाल- जम्मू कश्मीर में कहां है 4G सर्विस की संभावना, अगली सुनवाई मंगलवार को

नई दिल्ली, [माला दीक्षित]। जम्मू कश्मीर में 4G की मांग वाले मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से में 4G इंटरनेट के चालू करने की संभावना को लेकर सवाल किया। इसपर सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ' वहां राज्यपाल बदल गए हैं, निर्देश लेकर सूचित करेंगे।' वहीं कोर्ट ने मामले में देरी की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि इसमें देरी नहीं सकती। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को की जाएगी।

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बता दें कि वहां पिछले एक साल से इंटरनेट स्पीड बाधित है। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है। कोर्ट ने कहा कि एक लंबा समय बीत चुका है। इस मामले पर सुनवाई में अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए। 

कोर्ट ने आगे बताया कि पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने इंटरनेट की बहाली को लेकर बयान दिए थे जिसमें कहा था कि इंटरनेट की 4 जी सेवा शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वहां नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आ गए हैं। इसलिए इस सेवा की शुरुआत के लिए उनकी राय ली जाएगी। कोविड-19 के मद्देनजर देशभर में अधिकतर काम इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की 2 G स्पीड के कारण पर्याप्त स्पीड नहीं है। 

इस साल मई में फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कोर्ट से 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर अपील की थी। अपनी अपील में उन्होंने कहा है कि कश्मीर में केवल 2G इंटरनेट सेवा बिजनेस और बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं। लंबे समय से यहां सुरक्षा और अन्य कारणों से इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं या फिर कम स्पीड वाली 2G सेवा मुहैया कराई गई।

इस पर पहले की गई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह गृह मंत्रालय के सचिव की अगुआई में स्पेशल कमिटी का गठन करे जो इस इस मामले में उठाए गए सवाल को देखे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और उस इलाके में लोगों के मानवाधिकार के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद से हाई स्पीड 4 जी सेवा सस्पेंड है। 


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