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मतदान का समय बदलने को लेकर दाखिल याचिका पर 13 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई के लिए स्‍वीकार कर लिया है जिसमें रमजान को लेकर मतदान के समय में परिवर्तन ना करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Fri, 10 May 2019 12:15 PM (IST)Updated: Fri, 10 May 2019 12:56 PM (IST)
मतदान का समय बदलने को लेकर दाखिल याचिका पर 13 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
मतदान का समय बदलने को लेकर दाखिल याचिका पर 13 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली, एएनआई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को वकील निजामुद्दीन पाशा (Nizamuddin Pasha) की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्‍वीकार कर लिया जिसमें रमजान को लेकर मतदान के समय में परिवर्तन ना करने के चुनाव आयोग (Election Commission of India) के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख तय की है। 

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याचिका में मांग की गई है कि मतदान का समय सुबह सात बजे से है जिसे तड़के साढ़े चार या पांच बजे से किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि रमजान के कारण मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग में परेशानी हो रही है। याचिका में मौसम विभाग के हवाले से यह भी दलील दी गई है कि वोटिंग पीरियड के दौरान लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई है, इसलिए समय में बदलाव होना चाहिए।

बता दें कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शेष तीन चरणों के मतदान के समय में बदलाव को लेकर डाली गई याचिक खारिज कर दी थी। इस याचिका में निर्वाचन आयोग से सुबह सात बजे के बजाय तड़के पांच बजे से मतदान शुरू कराने को लेकर नया टाइमिंग शेड्यूल घोषित किए जाने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट 13 मई इस मामले में सुनवाई करेगा। हालांकि, तब केवल सातवें चरण का मतदान शेष रह जाएगा। 

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