Move to Jagran APP

वाहनों में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक तकनीक इस्तेमाल करने पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

सार्वजनिक और सरकारी वाहनों में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक तकनीक इस्तेमाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किए नोटिस का जवाब मांगा है।

By Pooja SinghEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 12:26 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 12:26 PM (IST)
वाहनों में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक तकनीक इस्तेमाल करने पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
वाहनों में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक तकनीक इस्तेमाल करने पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। सार्वजनिक और सरकारी वाहनों में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक तकनीक इस्तेमाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किए नोटिस का जवाब मांगा है। CJI ने कहा कि वह एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जो कि वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल पर गौर करें।

loksabha election banner

सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए क्रेंद को नोटिस जारी किया है। याचिका में याचिका में वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए सभी सार्वजनिक वाहनों और सरकारी वाहनों को आहिस्ता-आहिस्ता इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की केंद्र की नीति के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया है।

क्या है आरोप

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने संज्ञान लेते हुए सरकारी और इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की अपनी खुद की नीति का पालन के लिए मौजूदा प्रयास नहीं किए।

पहले भी कोर्ट पूछ चुका है सवाल

इससे पहले भी इस संगठन की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ये योजना वायु प्रदूषण पर रोक लगाने और कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को ठीक से चार्ज करने के लिए बुनियादी सुविधायें विकसित करने की जरुरत है। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा गया था कि वह इस योजना के क्रियान्वयन के लिए के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विवरण दे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.