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रद उड़ानों के यात्रियों को टिकट का पैसा होगा रिफंड, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

Refund of Passengers ticket कोरोना वायरस के कारण मार्च में लागू लॉकडाउन के बाद रद किए गए उड़ानों के यात्रियों का टिकट खर्च रिफंड किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंजूरी ने दे दी है।

By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 11:42 AM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 11:42 AM (IST)
रद उड़ानों के यात्रियों को टिकट का पैसा होगा रिफंड, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, रद उड़ानों के टिकट का पैसा होगा रिफंड

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) के सिफारिशों को मंजूरी दे दी जिसमें लॉकडाउन के कारण रद हुए उड़ानों के यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश एयरलाइंस को दिया है। 

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एजेंट के जरिए लिए गए टिकट का रिफंड भी वैसे ही

कोर्ट के इस फैसले से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिली है जिनकी उड़ानें कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन में रद हो गई थीं। कोर्ट ने गुरुवार को नागरिक विमानन महानिदेशालय ( Director General of Civil Aviation, DGCA) के सिफारिशों को मंजूरी दे दी जिसमें लॉकडाउन के कारण रद किए गए टिकट के पैसों को यात्रियों को रिफंड करना है। जस्टिस अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि एजेंटों द्वारा टिकट खरीदा गया है तो रिफंड की प्रक्रिया भी वैसी ही होगी। बेंच ने कहा,'जहां भी एजेंटों के जरिए वाउचर जारी हुए हैं वह भी केवल एजेंटों के जरिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे।'

नागरिक विमानन मंत्रालय को भी कोर्ट ने मामले में नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया है। यदि यात्री ने 25 मार्च से 24 मई तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान टिकट बुक किया तो इन्हें तत्काल रिफंड मिलना चाहिए। रद टिकटों के लिए पूरा पैसा तीन सप्ताह में रिफंड हो जाना चाहिए।

DGCA की सिफारिश 

DGCA  ने अपने सिफारिश में यह स्पष्ट किया था  कि रिफंड को मोटे तौर पर तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया था। पहले कैटेगरी के तहत ली श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने 24 मई तक यात्रा के लिए लॉकडाउन से पहले टिकट बुक किया था। इन्हें प्रस्तावित क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत निपटाया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो यात्री आते हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान टिकट बुक किया था। वे संबंधित एयरलाइंस के किराए की तत्काल वापसी के लिए हकदार होंगे। तीसरी कैटगरी में वो यात्री हैं  जिन्होंने किसी भी समय टिकट बुक किया था लेकिन 24 मई के बाद यात्रा के लिए इनका रिफंड सीएआर प्रावधानों से नियंत्रित होगा।

क्रेडिट सेल के जरिए होगा रिफंड

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि DGCA द्वारा क्रेडिट सेल के जरिए एयरलाइंस द्वारा लॉकडाउन के दौरान रद की गई उड़ानों पर यात्रियों के टिकटों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि टिकट यदि एजेंट के जरिए लिया गया तब एयर टिकट के लिए रिफंड शेल भी एजेंट के जरिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान यात्रा का टिकट था तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल कराया गया था तो भी उसका पैसा तीन हफ्ते के भीतर वापस करना होगा।

DGCA ने यह भी स्पष्ट किया था कि 24 मई तक के लॉकडाउन से पहले बुक किए गए टिकटों के मामले में भी क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत टिकट का पैसा रिफंड किया जाएगा। बता दें कि केंद्र द्वारा शुरू की गई इंसेंटिव स्कीम के तहत उड़ान रद करने की तारीख से 30 जून, 2020 तक मूल शुल्क पर 0.5 फीसद ब्याज प्राप्त होगा। इस अवधि के अलावा यात्री 31 मार्च, 2021 तक हर महीने 0.75 फीसद प्राप्त कर सकता हैं।


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