डेढ़ महीने में आतंकी संगठन घोषित होगी सनातन संस्था
मुंबई। केंद्र दक्षिणपंथी हिंदू संगठन सनातन संस्था के भविष्य पर जल्द फैसला लेगी। सरकार ने गुरुवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि गैरकानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम के तहत सनातन संस्था को आतंकी संगठन घोषित करना है या नहीं, वह इस बारे में 45 दिन के अंदर फैसला करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस संगठन को पहले ही प्रतिब
मुंबई। केंद्र दक्षिणपंथी हिंदू संगठन सनातन संस्था के भविष्य पर जल्द फैसला लेगी। सरकार ने गुरुवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि गैरकानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम के तहत सनातन संस्था को आतंकी संगठन घोषित करना है या नहीं, वह इस बारे में 45 दिन के अंदर फैसला करेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने इस संगठन को पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है और केंद्र से भी ऐसा ही करने की सिफारिश की है। केंद्र ने विजय रोकड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और केके टटाडे की पीठ को यह जानकारी दी। रोकड़े ने अपनी याचिका में सनातन संस्था पर पनवेल और ठाणे की आतंकी घटनाओं में संलिप्त रहने का आरोप लगाया है और संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग की है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता जीआर शर्मा ने अदालत को बताया कि सनातन संस्था को लेकर महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है और वह इस बारे में डेढ़ महीने के भीतर फैसला लेगा। शर्मा के अनुसार फैसला लेने के बाद गृह मंत्रालय अपनी सिफारिशों को गैरकानूनी गतिविधि निवारक प्राधिकरण को भेजेगा। जिसके बाद प्राधिकरण सनातन संस्था समेत सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद इस बारे में अंतिम निर्णय लेगा।
इससे पूर्व पिछले वर्ष अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर कर बताया था कि उसने राज्य के आतंकवाद रोधी दस्ते की सिफारिशों के आधार पर सनातन संस्था को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया और उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी हलफनामे में यह भी सूचित किया गया था कि राज्य के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उपरोक्त संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित करने और उसकी गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। हाई कोर्ट की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की है। उस समय तक केंद्र सरकार सनातन संस्था के संबंध में फैसला ले लेगी।
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